
जयपुर, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) . प्रदेश में लगातार हो रही Road Accident ओं से जुड़े मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में कहा कि नेशनल रोड सेफ्टी प्लान 2010 व नेशनल रोड एक्शन प्लान 2021-30 के आधार पर सड़क हादसों की रोकथाम के लिए 600 पेज का एक ड्राफ्ट बना लिया है. वहीं इस संबंध में कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जिसे पेश करने के लिए समय दिया जाए. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कहा कि वह 26 नवंबर तक इसे अदालत में पेश कर दें. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 27 नवंबर को तय की है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश एडवोकेट राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर दिए.
सुनवाई के याचिकाकर्ता ने कहा कि दुर्घटना के दो-चार दिन ही ट्रैफिक पुलिस विजिलेंट रहती है. वहीं बाद में हालात पहले की तरह हो जाते हैं. अभी भी Road Accident एं हो रही हैं. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने Road Accident ओं पर सख्ती बरतते हुए नेशनल व स्टेट हाइवे सहित इनकी सर्विस लाइन से सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया था. वहीं केन्द्र व राज्य सरकार से हाइवे पर वाहनों के लेन सिस्टम व डीजीपी से पेट्रोलिंग करवाए जाने के संबंध में आगामी सुनवाई पर रोडमैप और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा था. इससे पूर्व एडवोकेट राजेन्द्र शर्मा ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकारी प्रयासों को नाकाफी बताते हुए इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की गुहार की थी.
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(Udaipur Kiran)
