बहन की शादी में शामिल होने काे उमर खालिद ने मांगी अंतरिम जमानत

कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली (फाइल फाेटाे)

New Delhi, 09 दिसंबर (Udaipur Kiran) . दिल्ली हिंसा मामले के आरोपित उमर खालिद ने परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए 14 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत देने की मांग की है. कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई याचिका पर 11 दिसंबर को अगली सुनवाई करेंगे.

उमर खालिद समेत दूसरे सह-आरोपितों की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है. इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उमर खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है. इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को परिवार में शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी तक की अंतरिम जमानत दी थी. 2024 में अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे.

कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे. अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे.

उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया था, तब से वो हिरासत में है. दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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