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Thursday, 29 October 2026
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने संघीय व्यापार आयुक्त रेबेका स्लॉटर को बर्खास्त करने के ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा

संघीय व्यापार आयुक्त रेबेका स्लॉटर । फोटो - इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन (अमेरिका), 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 6-3 के बहुमत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघीय व्यापार आयुक्त रेबेका स्लॉटर को बर्खास्त करने के फैसले को कम से कम अंतरिम आधार पर बरकरार रखा। न्यायाधीशों ने कहा कि वे कार्यकारी शक्ति के दायरे को लेकर चल रहे इस बड़े विवाद की समीक्षा में तेजी लाएंगे।

एबीसी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, रूढ़िवादी बहुमत वाले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की व्याख्या नहीं की, लेकिन यह कदम हाल ही में दिए गए अन्य आदेशों के अनुरूप रहा। इन फैसलों में महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाली स्वतंत्र एजेंसियों के कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को व्यापक सम्मान दिया गया।

स्लॉटर को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था। ट्रंप ने स्लॉटर को बिना किसी कारण के विशुद्ध रूप से नीतिगत मतभेदों का हवाला देते हुए हटा दिया। न्यायाधीश एलेना कागन, सोनिया सोतोमयोर और केतनजी ब्राउन जैक्सन ने संघीय कानून का हवाला देते हुए इस फैसले से असहमति जताई। कागन ने कहा कि राष्ट्रपति बिना किसी कारण के किसी संघीय व्यापार आयुक्त को बर्खास्त नहीं कर सकते।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि दिसंबर में होने वाली सुनवाई के दौरान सीधे इस मिसाल पर विचार किया जाएगा और इस बात की जांच होगी कि क्या संघीय व्यापार आयुक्तों का निष्कासन सुरक्षा शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है।

एक अलग आदेश में, न्यायालय ने बर्खास्त मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड की सदस्य कैथी हैरिस और बर्खास्त नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड की सदस्य ग्वेने विलकॉक्स की त्वरित अपीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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