केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस

मुंबई, अक्टूबर 27: केंद्रीय सरकार ने योग्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है, जिसका मुख्य लाभ समूह C और गैर-गजटेड समूह B श्रेणी के कर्मचारियों को होगा। यह निर्णय उन कई कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अपने महंगाई भत्ते (DA) के साथ बोनस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
योग्य कर्मचारियों को 31 मार्च, 2026 तक सेवा में होना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी करनी चाहिए। यह बोनस समूह A और गजटेड अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
बोनस की राशि औसत मासिक वेतन या ₹7,000 की सीमा के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो भी कम होगी। व्यय विभाग के नियमों के अनुसार, बोनस के लिए दैनिक दर औसत मासिक वेतन को 30.4 से विभाजित करके निर्धारित की जाती है, जिसे फिर बोनस के लिए योग्य दिनों की संख्या से गुणा किया जाता है। ₹7,000 या उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 30 दिनों के लिए अधिकतम बोनस ₹6,908 होगा।
कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को अनुपातिक राशि प्राप्त होगी, जबकि ₹7,000 से कम कमाने वाले कर्मचारियों का बोनस उनकी वास्तविक वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अस्थायी कर्मचारी, जिन्होंने बिना किसी ब्रेक के कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी की है, वे भी बोनस के लिए योग्य होंगे।
यह पहल केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारों के मौसम में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वे दिवाली को और अधिक खुशी के साथ मना सकें।
