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Wednesday, 28 October 2026
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दहेज हत्या मामले में पति, सास और ससुर को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

फाइल फोटो

बांदा, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की दिशा में बांदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति, ससुर और सास को न्यायालय ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 4-4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण वर्ष 2020 का है, जब थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम कल्हरा में विवाहिता शबाना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के भाई अबरार खान पुत्र सरफराज खान, निवासी थाना बदौसा, ने 28 दिसंबर 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और आखिरकार उसे जान से मार दिया गया।

मामले में थाना नरैनी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धारा 498ए, 304बी भा.दं.वि. एवं 3/4 डी.पी. एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरैनी सियाराम द्वारा की गई। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रमोद कुमार द्विवेदी ने प्रभावी पैरवी की, जबकि कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह और पैरोकार आरक्षी प्रवीण कुमार ने साक्ष्य प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालय ने

पति अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल कुद्दूस, ससुरअब्दुल कुद्दूस पुत्र अब्दुल अजीज, तथा सास सन्नो पत्नी अब्दुल कुद्दूस,

सभी निवासी ग्राम कल्हरा, थाना नरैनी, जनपद बांदा को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 4-4 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। यह जानकारी लोक अभियोजक प्रमोद कुमार द्विवेदी ने दी।

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(Udaipur Kiran) / अनिल सिंह

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