सुप्रीम काेर्ट से दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की मंजूरी पर मंत्रियों ने जताया आभार

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हरित पटाखो की अनुमति पर खुशी जाहिर करते हुए.

New Delhi, 15 अक्तूबर (Udaipur Kiran News) . उच्चतम न्यायालय के दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर हरित पटाखों के उपयोग और बिक्री की अनुमति प्रदान करने पर दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने न्यायालय का आभार जताया. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे आठ साल बाद दिल्लीवासियों के लिए खुशियों वाली दीपावली बताया. साथ ही कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बदलते ही प्रतिबंध खत्म हो गया.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार काे सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में पटाखे जलाने की अनुमति दी है. 8 साल बाद अब दिल्लीवासी पटाखे जला पाएंगे. यह दिल्ली के लिए खुशियों वाली दीपावली है.

उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स चैनलों के माध्यम से बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. लाइसेंस प्राप्त पटाखा निर्माताओं को सुनिश्चित करना होगा कि केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं. यदि कोई सामान्य पटाखों की बिक्री पकड़ा जाता है, तो पटाखों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) मिलकर प्रदूषण स्तर और एक्यूआई रीडिंग की निगरानी करेंगे.

सिरसा ने Chief Minister रेखा गुप्ता को धन्यवाद दिया. उन्होंने अपील की है कि सब मिलकर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए दीपावली के इस त्योहार की रौनक बढ़ाएंगे.

पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि सभी दिल्लीवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने दिल्ली में एक अच्छी सरकार चुनी है और सरकार के प्रयास सफल हुए हैं. उन्होंने कहा कि Chief Minister रेखा गुप्ता ने कहा था इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे. उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं. इस बार लोग बिना किसी चिंता के ग्रीन पटाखे जला पाएंगे.

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं. पिछली सरकार भी ऐसा कर सकती थी. आज यह साबित हो गया है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था. पहली बार सरकार बदली और सरकार बदलते ही दिवाली पर प्रतिबंध खत्म हो गया.

उल्लेखनीय है कि, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे. उपायुक्त निर्धारित स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति देंगे.

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(Udaipur Kiran) / माधवी त्रिपाठी

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