
New Delhi, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) . दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीडन में Indian मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन की ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड बहाल करने के कोर्ट के आदेश के बावजूद भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
दरअसल, उच्च न्यायालय ने 28 मार्च प्रोफेसर स्वैन की ओसीआई कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था. स्वैन स्वीडन के उप्पसाला यूनिवर्सिटी में पीस एंड कंफ्लीक्ट रिसर्च के प्रोफेसर हैं. 30 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने अपने आदेश में स्वैन का ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया था. इसके पहले 10 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट स्वैन की ओसीआई कार्ड को निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया था. स्वैन ने अपनी याचिका में कहा था कि वर्तमान सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने की वजह से उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता है.
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा