उदयपुर में चापलोत हाउस के खिलाफ UDA की कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक

उदयपुर, 19 सितंबर: सिविल जज कोर्ट (सिटी-नॉर्थ), उदयपुर ने चापलोत हाउस के मालिक को अंतरिम राहत प्रदान की है. कोर्ट ने उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) द्वारा प्रस्तावित सीलिंग या ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

यह मामला प्लॉट नंबर 133 और 134 से संबंधित है, जहां UDA ने उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया था. नोटिस में निर्माण को रुपसागर झील के तल में बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि इसे बिना स्वीकृति के और आवश्यक सेटबैक छोड़ने के बिना किया गया है.

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विवादित हाउस के खिलाफ कोई सीलिंग कार्रवाई तब तक न की जाए जब तक आगे के आदेश न दिए जाएं और साइट तथा आधिकारिक रिकॉर्ड में स्थिति को बनाए रखा जाए.

UDA द्वारा जारी नोटिस

विवाद की शुरुआत तब हुई जब UDA के तहसीलदार ने 15 सितंबर, 2026 को उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया.

नोटिस के अनुसार, विवादित प्लॉट रुपसागर झील के तल में स्थित थे और आरोप लगाया गया कि निर्माण बिना आवश्यक स्वीकृति और सेटबैक के किया गया है.

आवेदक की ओर से कोर्ट में प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती दी गई और अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई.

आवेदक ने बताया कि नोटिस 17 सितंबर को रात 9 बजे किरायेदार योगेश सुथार को संपत्ति के मालिक की अनुपस्थिति में दिया गया था. आवेदक ने दावा किया कि प्राधिकरण ने बहुत कम समय में दस्तावेजों के साथ प्रतिक्रिया की आवश्यकता की.

जब आवेदक का वकील तहसीलदार के सामने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुआ और प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो आवेदक ने आरोप लगाया कि प्रभावी सुनवाई के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया.

आवेदक ने आगे आरोप लगाया कि मौखिक संकेत दिया गया था कि बिना प्रभावी अवसर दिए ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा सकती है.

चापलोत हाउस 2015 में पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया

सुनवाई के दौरान, आवेदक के लिए उपस्थित वकील अरुण व्यास ने पंजीकृत बिक्री विलेख, पट्टा विलेख और म्यूटेशन रिकॉर्ड सहित दस्तावेज प्रस्तुत किए.

आवेदक के अनुसार, दोनों प्लॉट का कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 4,780 वर्ग फुट है. संपत्ति को पूर्व मालिक कंकुबाई से 4 जून, 2015 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया था.

हाउस को 12 अगस्त, 2015 को पंजीकृत किया गया और आवेदकों को कब्जा सौंपा गया था.

आवेदक ने कोर्ट को बताया कि दोनों प्लॉट का म्यूटेशन संबंधित प्राधिकरण द्वारा 5 दिसंबर, 2015 को उनके पक्ष में किया गया था.

कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेजों में बिक्री विलेख, पट्टा विलेख, म्यूटेशन रिकॉर्ड और अन्य संबंधित कागजात शामिल थे.

आवेदक ने चयनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाए

आवेदक की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि क्षेत्र में लगभग 150 घर कई वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की गई.

यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवादित संपत्ति के दक्षिण में स्थित प्लॉट नंबर 132 पर निर्माण जारी है, और UDA ने उस निर्माण के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाई.

आवेदक की ओर से नोटिस जारी करने के समय और परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए.

कोर्ट ने 10 वर्षीय प्रावधान की जांच की

कोर्ट के सामने एक प्रमुख कानूनी मुद्दा उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 32(1) था.

कोर्ट ने उस प्रावधान की जांच की, जो विकास से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों में कार्रवाई से संबंधित है और निर्धारित अवधि के भीतर कार्यवाही की व्यवस्था करता है.

दस्तावेजों की प्राथमिक जांच के दौरान, कोर्ट ने देखा कि विवादित हाउस 2015 में निर्मित स्थिति में खरीदा गया था. आवेदक का मामला था कि हाउस वास्तव में खरीद से पहले ही निर्मित था.

कोर्ट ने यह भी देखा कि क्या UDA इस मामले की परिस्थितियों में धारा 32 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, विशेष रूप से निर्माण से संबंधित अवधि को देखते हुए, इसकी जांच आवश्यक थी.

कोर्ट ने अंतरिम स्तर पर यह भी देखा कि रिकॉर्ड पर नोटिस स्पष्ट रूप से धारा 32 के प्रावधानों के अनुपालन को प्रदर्शित नहीं करता है.

कोर्ट ने चापलोत हाउस को अंतरिम राहत दी

दस्तावेजों और प्रस्तुतियों की जांच के बाद, कोर्ट ने पाया कि इस चरण में आवेदक के पक्ष में एक प्राथमिक मामला बनाया गया है.

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल प्राथमिक हैं और मामले की merits पर अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं ली जानी चाहिए.

अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को अनुमति दी गई.

UDA को निर्देश दिया गया है कि विवादित चापलोत हाउस के खिलाफ कोई सीलिंग कार्रवाई न की जाए जब तक आगे के आदेश न दिए जाएं. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि साइट और आधिकारिक रिकॉर्ड में स्थिति को बनाए रखा जाए.

अंतरिम आदेश ने इस समय संपत्ति के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई को रोक दिया है.

इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर, 2026 को निर्धारित की गई है, जब कोर्ट आगे की प्रतिक्रियाओं और रिकॉर्ड पर विचार करेगा.

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