New Delhi, 20 अगस्त (Udaipur Kiran). आज के समय में PAN कार्ड हर आर्थिक लेन-देन के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज बन गया है. लेकिन अगर PAN कार्ड से जुड़ी कोई छोटी-सी गलती हो जाए या इसका गलत इस्तेमाल करें, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास दो PAN कार्ड पाए जाते हैं या उसने PAN का गलत इस्तेमाल किया, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह गलती आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए PAN का इस्तेमाल करते समय सावधानी जरूरी है.
क्यों लगेगा फाइन?
सरकार के अनुसार, एक व्यक्ति के पास दो PAN कार्ड होना सीधा कानून का उल्लंघन है. एक PAN नंबर से आपकी पूरी वित्तीय जानकारी जुड़ी होती है. दो PAN कार्ड से आय और टैक्स की जानकारी सही नहीं रह पाती, जिससे सरकार को नुकसान होता है. इसलिए दो PAN कार्ड रखने या गलत PAN नंबर भरने पर विभाग पेनल्टी लगा सकता है.
ये गलतियां महंगी पड़ सकती हैं:
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दो PAN कार्ड बनवाना या रखना
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ITR या बैंक फॉर्म में गलत PAN नंबर भरना
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PAN का गलत इस्तेमाल या किसी और को देना
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PAN और Aadhaar को लिंक न करना
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फर्जी दस्तावेज से PAN बनवाना
कैसे बचें 10,000 रुपये के जुर्माने से?
अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो एक को तुरंत कैंसिल करवाएं. ITR भरते समय PAN नंबर को डबल-चेक करें. समय रहते PAN और Aadhaar को लिंक कर लें. PAN का इस्तेमाल सिर्फ अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए करें, किसी और को न दें.
PAN कार्ड को ऐसे चेक और अपडेट करें:
इनकम टैक्स की वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाकर लॉगिन करें और PAN से जुड़ी जानकारी जांचें. दो PAN कार्ड या कोई गलती मिलने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें. NSDL या UTIITSL की वेबसाइट से PAN को अपडेट या सुधार सकते हैं.