
जबलपुर, 10 दिसंबर (Udaipur Kiran) . हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मी को कटौती की राशि न लौटाने के मामले में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संदीप यादव व नरसिंहपुर सीएमएचओ मनीष कुमार मिश्रा सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. सभी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी सुशीला वंशकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता शासकीय शाला में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी. इसके बाद सेवानिवृत्त हो गई. विभाग ने सेवानिवृत्ति लाभों से रिकवरी कर ली. चूंकि सेवानिवृत्ति के उपरांत रिकवरी हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांतों के अनुरूप अनुचित है, अत: हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने 60 दिन के भीतर आठ प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश पारित किया था. लेकिन एक वर्ष गुजरने के बाद भी राशि नहीं लौटाई गई. इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई है.
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
