
कोरबा, 02 दिसंबर (Udaipur Kiran) . नगर पालिक निगम कोरबा ने टीपी नगर स्थित होटल सेंटर प्वाइंट में गंदगी, सफाई व्यवस्था के अभाव, अपशिष्ट के गलत निस्तारण, प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग और अन्य अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. आयुक्त आशुतोष पांडेय के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय तिवारी की टीम ने आज मंगलवार को होटल का आकस्मिक निरीक्षण कर कई कमियां दर्ज कीं.
निरीक्षण में पाया गया कि होटल द्वारा आयोजित विवाह व अन्य कार्यक्रमों की पूर्व सूचना निगम को नहीं दी जाती. होटल का सीवर आउटलेट खुले में था, कचरे को जलाया जा रहा था और परिसर में साफ-सफाई नहीं थी. साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग कर प्लास्टिक अपशिष्ट का ढेर भी मिला.
निगम ने होटल प्रबंधन को तीन दिनों के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने की कड़ी चेतावनी दी है, अन्यथा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
आयुक्त ने सभी कार्यक्रम स्थलों और आयोजकों से अपील की है कि किसी भी आयोजन की पूर्व सूचना निगम को दें, ताकि अपशिष्ट प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके. साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने और उसके स्थान पर वैकल्पिक साधन अपनाने की सलाह दी है.
(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी
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(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी
