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Wednesday, 28 October 2026
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श्रमिकों के रोजगार और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है दिल्ली सरकार : रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार ने श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए श्रम सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि राजधानी में श्रमिकों को सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियां, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

मुख्यमंत्री के अनुसार राजधानी के रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, साथ ही कार्यस्थल पर नियोक्ताओं द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इन सुधारों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने आज एक बयान में कहा है कि दिल्ली सरकार श्रमिकों के साथ है। श्रमिक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व भी है। हम ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जिससे श्रमिकों को राहत मिले, रोजगार बढ़े और छोटे व्यापारियों को भी सुगमता से काम करने का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने श्रमिकों और कामकाजी वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए हैं।

इसके अंतर्गत राजधानी में दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24×7 खुला रखने की अनुमति दी गई है, जिसमें शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान शामिल हैं। इस निर्णय से न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होगी। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे उन्हें अनावश्यक कागजी जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि श्रम कानूनों को भी सरल करते हुए लेबर कोड के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जो ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ के साथ-साथ श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित हैं। इसके साथ ही महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, जिसके तहत वे ग्रीष्मकाल में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों के दौरान रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्य कर सकेंगी। इस व्यवस्था में दुकानों और संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटाए गए हैं, हालांकि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियोक्ताओं के लिए सुरक्षा, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव

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