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Friday, 30 October 2026
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उपजिलाधिकारी किच्छा को 24 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

नैनीताल, 22 सितंबर (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किच्छा उधमसिंह नगर के सिरौलीकलां में 2023 से अभी तक पालिका चुनाव घोषित न किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उपजिलाधिकारी किच्छा को 24 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार किच्छा के सिरोलीकलां ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण में वर्ष 2018 में सिरौली कलां, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को शामिल किया गया था। वर्ष 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18, 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नं. 17 में शामिल किए गए। सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में विगत 6 वर्षों से शामिल है तथा नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किये जा चुके हैं जबकि वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक किया जा रहा है जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते है। वह चाहते हैं कि सिरौलीकलां को नगर पालिका में ही रखा जाए और यहां पर चुनाव कराए जाएं।

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(Udaipur Kiran) / लता

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