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Friday, 30 October 2026
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शादी डाट काम के सी ई ओ के खिलाफ धोखाधड़ी केस की एफआईआर रद्द

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 27 सितंबर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शादी डॉट कॉम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुपम मित्तल के खिलाफ आगरा में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने दिया है। न्यू आगरा पुलिस थाने में 30 जनवरी 2022 को एक वकील ने अनुपम मित्तल पर एफआईआर दर्ज कराया था।

आरोप लगाया था कि उसने शादी डॉट कॉम की सदस्यता ली थी और इसके लिए भुगतान भी किया था। प्लेटफार्म पर कुछ सत्यापित प्रोफाइल वाले लोग अश्लीलता के कार्य में शामिल थे। शादी डॉट कॉम पर रजिस्टर्ड एक महिला पर अश्लील वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल करने, 5100 रुपये की जबरन वसूली करने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत सीईओ से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली,आपराधिक धमकी देने सहित अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराया। आरोपित ने इसे हाईकोर्ट चुनौती दी।

याची अधिवक्ता ने दलील दी कि सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। इसके कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी डॉट कॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। ऐसे में प्लेटफार्म पर मौजूद तीसरे पक्ष के कृत्यों के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि शिकायतकर्ता ने जबरन वसूली की मांग पर कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति नहीं दी। इसलिए जबरन वसूली के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। साथ ही, याचिकाकर्ता की ओर से धोखाधड़ी का कोई इरादा नहीं पाए जाने के कारण धोखाधड़ी के तहत भी कोई मामला नहीं बनता। न्यायालय ने अनुपम मित्तल के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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