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Thursday, 29 October 2026
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गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हटाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके एक न्यूज चैनल के शो के दौरान कथित रुप से बिना पैंट के उपस्थित होने को लेकर सोशल मीडिया पर चलाये जा रहे अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग की है। जस्टिस अमित बंसल ने आज इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि पूरे तथ्यों की पड़ताल कर 25 सितंबर को अंतरिम आदेश पारित करेगा।सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने साफ किया कि अगर गौरव भाटिया के प्राइवेट पार्ट को लेकर कोई अपमानजनक सामग्री होगी, तो वह हटाने का आदेश देगा, लेकिन अगर वो व्यंग्यात्मक सामग्री होगी, तो उस पर रोक नहीं लगा सकती। सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी ने कहा कि याचिकाकर्ता एक न्यूज चैनल के शो के दौरान शॉर्ट पहने हुए थे और कैमरामैन ने गलती से शरीर के निचले हिस्से को भी दिखा दिया।अवस्थी ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में डाले गए कंटेंट गौरव भाटिया की निजता का हनन कर रहे हैं। अवस्थी ने कोर्ट से सोशल मीडिया पर से आपत्तिजनक कमेंट हटाने की मांग की। भाटिया की याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल, न्यूजलाउंड्री, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस की रागिनी नायक और पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका जिक्र किया है। उन्होंने इन लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग की।दरअसल, हाल ही में गौरव भाटिया एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में अपने घर से ऑनलाइन शिरकत की थी। इस शो के दौरान न्यूज चैनल के पत्रकार ने जब गौरव भाटिया का परिचय कराया तो भाटिया कुर्ता में बैठे थे जिसमें वे बिना पायजामा या पैंट के दिख रहे थे। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा था, जिसके बाद गौरव भाटिया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(Udaipur Kiran) /संजय———–

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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