जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री से संबंधित वीडियो अपलोड करने वालों का ब्यौरा उपलब्ध कराए गूगल और मेटा : हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल और मेटा प्लेटफार्म को निर्देश दिया है कि वो जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी का किसी महिला से फोन पर यौन वार्तालाप संबंधी वीडियो अपलोड करने वालों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। जस्टिस अमित बंसल की बेंच इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को करेगी।
सुरिंदर चौधरी ने याचिका दायर कर फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर उनके किसी महिला से यौन वार्तालाप संबंधी वीडियो को हटाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध नहीं कराए हैं। कोर्ट ने सुरिंदर चौधरी को इससे जुड़े कंटेंट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता कंटेंट उपलब्ध कराएंगे तब इन्हें हटाने की अंतरिम मांग पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेन ड्राईव में वीडियो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
याचिका में सुरिंदर चौधरी ने वीडियो को मनगढ़ंत बताते हुए कहा है कि ये राजनीतिक और व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपलोड किया गया है। याचिका में वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है।
सुरिंदर चौधरी 2024 में जम्मू-कश्मीर के नौशेरा विधानसभा सीट से नेशनल कांफ्रेंस के टिकट पर चुनाव जीते थे। चौधरी ने 16 अक्टूबर 2024 को उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह



