Skip to content
Thursday, 29 October 2026
BREAKING
HEADLINES

मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई सात नवम्बर को

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई के लिए सात नवम्बर की तारीख लगाई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने गुरुवार को दिया। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र अब लखनऊ बेंच में बैठ रहे हैं। इसलिए यह मामला न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ को नामित किया गया है। गुरुवार को उन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन किया और विभिन्न पक्षकारों के वकीलों से लम्बित आवेदनों पर जवाब और जिन मामलों में लिखित बयान दाखिल नहीं किए गए हैं, उनमें लिखित बयान दाखिल करने को कहा।

गौरतलब है कि, हिन्दू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर जमीन का कब्जा लेने, मंदिर की बहाली और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 18 दीवानी मुकदमे दाखिल किए हैं। हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में मुस्लिम पक्ष की उन अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिनमें हिन्दू उपासकों के मुकदमों की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। साथ ही कोर्ट ने यह माना था कि हिन्दू उपासकों के सभी मुकदमे कानूनी रूप से मान्य हैं। न्यायालय ने यह भी माना था कि ये मुकदमे मियाद अधिनियम, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित नहीं हैं।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *