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Friday, 30 October 2026
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ग्राम पंचायत मुख्यालय बदलने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

काेर्ट

जयपुर, 3 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत मुख्यालय बदलने से जुडे मामले में राज्य के प्रमुख पंचायती राज सचिव और टोंक कलेक्टर सहित दो अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह निर्देश टोंक के निवाई तहसील की ग्राम पंचायत अरनिया के पूर्व सरपंच गंगदेव गुर्जर की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए 20 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर ग्राम पंचायत अरनिया का मुख्यालय बदल कर चुरेडा कर दिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि टोंक कलेक्टर ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 101 के तहत बिना किसी प्रस्ताव के ग्राम पंचायत मुख्यालय को बदला है। जबकि साल 2005 व 2010 में भी पंचायत मुख्यालय बदलने की अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन 11 मई 2012 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अरनिया का पंचायत मुख्यालय नहीं बदलने का आदेश दिया था। अरनिया मुख्यालय पर सभी मूलभूत जरूरी सुविधाएं हैं, लेकिन बगैर आपत्ति मांगे ही सरकार ने पंचायत मुख्यालय बदल दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका की कॉपी अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर को देने का निर्देश देते हुए उन्हें मामले में जवाब के लिए कहा है।

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(Udaipur Kiran)

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