एमएनआईटी में प्रस्तावित ट्रेड फेयर लगाने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर, 22 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएनआईटी परिसर में अगले माह प्रस्तावित सोलर ट्रेड फेयर को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एमएनआईटी निदेशक, राजस्थान सोलर एसोसिएशन, मुख्य सचिव और सीएजी सहित अन्य को जवाब पेश करने के लिए 13 जनवरी तक का समय दिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश संयुक्त अभिभावक संघ की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
जनहित याचिका में अधिवक्ता विनोद कुमार वैष्णव ने अदालत को बताया कि जेएलएन मार्ग स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अगली 16 जनवरी से तीन दिवसीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सोलर क्षेत्र से जुड़ी प्रदेश की दर्जनों निर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियां भाग लेंगी। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया की एमएनआईटी जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान के परिसर में इस तरह के व्यापारिक मेलों का आयोजन न केवल शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न खडे करता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि परिसर में बने हॉस्टल में बडी संख्या में विद्यार्थी रहते है और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर भी कड़ी सुरक्षा के प्रावधान है। ऐसे में बिना जांच पड़ताल कंपनियों से जुडे लोगों को यहां प्रवेश देना उचित नहीं है। ऐसे में इस प्रस्तावित ट्रेड फेयर के आयोजन को रोका जाए। याचिका में पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी भरत व्यास व अन्य वकील उपस्थित हुए और उन्होंने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को रखते हुए पक्षकारों को जवाब पेश करने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)



