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Thursday, 29 October 2026
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हिमाचल पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट में दो जनवरी तक टली सुनवाई

हिमाचल हाईकोर्ट

शिमला, 30 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तारीख तय कर दी है।

इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है। जनहित याचिका में मांग की गई है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय पर करवाने के लिए कोर्ट आवश्यक आदेश जारी करे। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुनाव में देरी होने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

पिछली सुनवाई 22 दिसम्बर को हुई थी। उस दौरान राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों ने अपना जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 30 दिसम्बर को निर्धारित की थी।

जनहित याचिका में यह भी आशंका जताई गई है कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला देकर पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव टालना संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भावना के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया।

इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि वह पंचायत चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोग ने मतपत्र भी छपवा लिए हैं और उन्हें सभी जिलों तक पहुंचा दिया गया है।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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