दहेज हत्या के दोषी पति, ससुर व देवर को उम्र कैद

-कई न्यायालयों में मुकदमा ट्रांसफर होने पर चर्चित रहा
औरैया, 23 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन ने अछल्दा थाना के दहेज हत्या के आठ साल पुराने बहुचर्चित मुकदमें का मंगलवार को निर्णय सुनाया। मृतका के पति, ससुर व देवर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। तीनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
उपरोक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि पीएसी के सीओ पद से सेवानिवृत इटावा जिले के लखना निवासी वादी लखपत सिंह ने वर्ष 2017 में अछल्दा थाना में मामला पंजीकृत कराया। वादी के अनुसार उसने अपनी 22 वर्षीय पुत्री पिंकी की शादी महेवा रोड अछल्दा निवासी पदम सिंह यादव के पुत्र जितेंद्र कुमार यादव उर्फ जीतू यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज से 22 जून 2017 को की थी। नव विवाहिता पिंकी की पांच माह के अंदर 21 नवम्बर 2017 को ससुराल में संदेहजनक स्थिति में मृत्यु हो गई। वादी के अनुसार दहेज में स्कार्पियो गाड़ी व 10 लाख रुपये की मांग को लेकर लड़की को प्रताड़ित किया जाता था। इसी बात को लेकर पति, ससुर व देवर ने मिलकर मार डाला। दहेज हत्या, दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस ने विवेचना कर तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय के सुपुर्द किया।
इस मुकदमें के सुनवाई की महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त पत्रावली जिले की 10 न्यायालयों में ट्रांसफर होने के बाद 13 अक्टूबर 2025 को सत्र न्यायालय के आदेश पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन की कोर्ट में भेजी गई। इस पत्रावली का निस्तारण मंगलवार को कोर्ट ने कर दिया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे प्रथम पारुल जैन ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया तथा पति जितेंद्र कुमार यादव उर्फ जीतू यादव, ससुर पदम सिंह व देवर अमित कुमार यादव उर्फ मीकू को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अर्थदंड की जमा कराई गई धनराशि की आधी वादी मुकदमा लखपति सिंह को अदा करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया। तीनों सजा पाए दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
–न्यायालयों में कल से एक सप्ताह का अवकाश रहेगा।
औरैया। जनपद के सभी न्यायालय 25 से 31 दिसम्बर तक शीतकालीन अवकाश पर बंद रहेंगे। बुधवार 24 दिसम्बर को न्यायालय का इस वर्ष का आखिरी कार्य दिवस होगा। तथा सभी न्यायालय एक जनवरी 2026 को खुलेंगे। यह जानकारी डीवीए के वरिष्ठ सदस्य महावीर शर्मा एडवोकेट ने दी।
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(Udaipur Kiran) कुमार



