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Thursday, 29 October 2026
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टीएमसी क्षेत्र में गढ्ढों से हुए हादसों पर जांच समिती गठित होगी

Inquiry accident causes by portholes

मुंबई ,16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को गड्ढों, खुली नालियों और सड़क के रखरखाव में गलतियों के कारण मरने या घायल हुए एक्सीडेंट पीड़ितों को मुआवजा तय करने और बांटने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इस आदेश के अनुसार, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें ठाणे मनपा आयुक्त, टीएमसी, ठाणे चेयरमैन और सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठाणे सदस्य हैं। इस कमेटी की मीटिंग आज कमिश्नर सौरभ राव की अध्यक्षता में हुई।

आज हुई मीटिंग में संबंधित नागरिकों या उनके रिश्तेदारों से अपील की गई कि अगर ठाणे शहर में गड्ढों, खुले मैनहोल या सड़क के रखरखाव में गलतियों की वजह से किसी नागरिक की मौत हुई है या वह घायल हुआ है, तो वे ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के लिए बनी कमेटी में शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे मामलों में कमेटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करेगी और पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की जांच करेगी।

यदि दुर्घटना का कारण सड़क पर गड्ढे या खुले मैनहोल हैं, तो इसकी जांच शिकायतकर्ता दुर्घटना पीड़ित या दुर्घटना में मरने वाले नागरिक के रिश्तेदारों द्वारा की जाएगी और नियमानुसार मनपा के माध्यम से आवश्यक मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता को दुर्घटना के 48 घंटे के भीतर समिति में शिकायत दर्ज करनी होगी।

समिति द्वारा सड़क पर गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की जांच करते समय, सड़क का मालिक कौन है, क्या उक्त सड़क मनपा को हस्तांतरित की गई है, और जहां दुर्घटना हुई संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया पंचनामा जैसे सभी कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

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(Udaipur Kiran) / रवीन्द्र शर्मा

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