जमीन विवाद में हत्या के चार आरोपिताें को आजीवन कारावास

कोडरमा, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जमीन विवाद में हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने बुधवार को आरोपित मनोज मेहता, पप्पू मेहता, पंकज मेहता एवं पूरण देव मेहता (नवलशाही फुलवरिया निवासी) को 302 आईपीसी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 25 हजार जुर्माना लगाया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर दाे साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने 506 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए एक साल कारावास एवं जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि पीड़ित को दी जाएगी। साथ ही न्यायालय ने पीड़ित मुआवजा स्कीम के तहत पीड़ित को मुआवजा दिलाने का भी निर्देश दिया।
नवलसाही थाना कांड संख्या 33/23 के अभियुक्त पूर्ण देव मेहता (जो घटना के समय नाबालिग था) को स्पेशल होम भेजे जाने का निर्देश भी दिया गया। मामला वर्ष 2023 का है। इसे लेकर नवलशाही थाना में यमुना मेहता ने कांड संख्या 33/23 दर्ज कराया गया था। थाना को दिए आवेदन में कहा था कि पूजा रूम बनाने को लेकर उपरोक्त आराेपिताें से विवाद चल रहा था। इसी दौरान 7 मई 2023 को सुबह आराेपिताें ने मजमा बनाकर हरवे- हथियार लेकर घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए मेरी पत्नी के सर पर हथौड़ा से मार दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर गई और उसके सर से काफी खून बहने लगा। घसिक दर्शनी देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए रिम्स रांची ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया।
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(Udaipur Kiran) समीर



