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Friday, 30 October 2026
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प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नारखी क्षेत्र के बंछगाव निवासी रंजीत पुत्र रामवीर 07 जनवरी 2020 को जनपद आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र के गांव गधा पाड़ा जीवनी मंडी निवासी ज्योति को भगा कर ले गया और उसके बाद प्रेम विवाह कर लिया। वह दोनों पति-पत्नी के रुप मे किराए के मकान में रहने लगे । 19 मार्च 2021 को ज्योति की मौत हो गई।

मृतका की मां अनीता देवी ने रंजीत व उसके परिजनों पर दहेज की खातिर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना नारखी में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद पति रंजीत व उसकी मां शीला देवी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-2 विमल वर्मा के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीजीसी अजय यादव ने की। उन्होंने बताया कि न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों की गवाही के आधार पर पति रंजीत को पत्नी ज्योति की हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने दोषी रंजीत को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में शीला देवी को दोषमुक्त किया है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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