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Friday, 30 October 2026
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सुलतानपुर: युवती हत्याकांड के तीन आरोपित को आजीवन कारावास

कोर्ट का प्रतीक

सुलतानपुर, 16 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में एकतरफा प्रेम में युवती की हत्या के मामले में तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार द्विवेदी ने बताया कि 5 अप्रैल 2018 की शाम करीब सात बजे एक युवती की हत्त्या कर दी गयी। कोतवाली देहात के रामपुर हनुमानगंज निवासी संजीव कुमार पाण्डेय ने स्थानीय कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी खुशबू पाण्डेय अपनी बहन के साथ खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव के ही आरोपित अनूप चौहान और अरुण चौहान ने अपने एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर खुशबू के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। वादी ने हत्या के पीछे एकतरफा प्रेम को वजह बताया था।

विवेचना के दौरान गांव के सुरेश चौहान और नामजद आरोपित अरुण चौहान की बहन पूनम का नाम भी सामने आया था। विवेचक ने आरोपित अनूप चौहान, अरुण चौहान और सुरेश चौहान के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र और हत्या सहित अन्य आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया। पूनम की संलिप्तता नहीं पाए जाने पर बाद में उनका नाम आरोप पत्र से हटा दिया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को परीक्षित कराया। साक्ष्य के आधार पर सोमवार को तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया गया और आज मंगलवार काे जेल भेज दिया गया। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की पूरी धनराशि मृतक की माता को दी जाए।

(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्त

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