आरएएस भर्ती-2023 के भूतपूर्व सैनिक कोटे की मेरिट लिस्ट में करें संशोधन

जयपुर, 04 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को कहा है कि वह आरएएस भर्ती-2023 में भूतपूर्व सैनिक कोटे की अंतिम मेरिट लिस्ट से अपात्र अभ्यर्थी को हटाकर जरूरी संशोधन करें। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश नरेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि उन्होंने 2023 की आरएएस भर्ती के भूतपूर्व सैनिक कोटे में एक अभ्यर्थी घेवर राम को अपात्र पाने पर लिस्ट से हटा दिया है। जिस पर अदालत ने कहा कि वे इस कोटे की मेरिट लिस्ट को संशोधित करें।
याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि अदालत को बताया कि आरपीएससी ने साल 2023 में आरएएस और अधीनस्थ सेवा के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार आयोजित कर गत 15 अक्टूबर 2025 को अंतिम परिणाम जारी किया गया। इसमें आरपीएससी ने बिना तथ्यों को देखे ही भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थी का चयन कर दिया। वहीं अब राज्य सरकार उसे नियुक्ति देने जा रही है। जबकि वह नियम, 1988 के तहत वह अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के तौर पर पेंशन प्राप्त करना और न्यूनतम 20 साल सेना में रहना जरूरी है। इस अभ्यर्थी ने नेवी में कम सेवा की है और स्वेच्छा से ही नौकरी छोडी है और उसे पेंशन भी नहीं मिल रही है। ऐसे में उसे भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसलिए भूतपूर्व सैनिक कोटे की लिस्ट को संशोधित किया जाए। जिस पर पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और आरपीएससी को तथ्य की जांच के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ता के दावे को सही बताने पर अदालत ने भूतपूर्व सैनिक कोटे की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है।
—————
(Udaipur Kiran)



