मंडलाः कान्हा टाइगर रिजर्व में सख्ती, कोर पर्यटन क्षेत्र में मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित

मंडला, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित पर्यटन जोनों में अब मोबाइल फोन ले जाना और उसका उपयोग करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के 17 नवंबर 2025 के जजमेंट (बिंदु क्रमांक 48.5) के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
कान्हा प्रबंधन से गुरुवार काे मिली जानकारी के अनुसार कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के क्षेत्र संचालक रविन्द्र मनी त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसली, कान्हा, मुक्की, सरही, फेन अभ्यारण्य सहित खापा, सिझौरा, खटिया प्रवेश द्वारों पर इस संबंध में स्पष्ट नोटिस चस्पा किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि टाइगर रिजर्व के कोर हैबिटेट स्थित पर्यटन जोन में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रतिबंध की जानकारी समस्त पर्यटकों, गाइडों, वाहन चालकों, नेचरलिस्टों, होटल मालिकों तथा जिप्सी एवं गाइड एसोसिएशन को दे दी गई है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग का मानना है कि यह कदम वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय शांति और टाइगर रिजर्व की संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया



