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Thursday, 29 October 2026
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मणिपुर में छह महीने और जारी रहेगा अफस्पा, नागालैंड और अरुणाचल के कुछ हिस्से भी शामिल रहेंगे

गृह मंत्रालय (Home Ministry)

नई दिल्ली, 26 सितंबर (Udaipur Kiran News) । केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों से जुड़े विभिन्न जिलों एवं पुलिस थानों पर लागू ‘सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम’ (अफस्पा) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के तहत पांच जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर संपूर्ण मणिपुर, नागालैंड के नौ जिलों और 21 पुलिस थानों तथा अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों तथा तीन पुलिस थानों को ‘अशांत’ घोषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अशांत क्षेत्रों की स्थिति में तेजी से सुधार के लिए ‘अफस्पा’ के तहत सशस्त्र पुलिस बलों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इसके तहत बलों को केंद्र की अनुमति के बिना अभियोजन चलाए जाने से भी संरक्षण मिलता है।

गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में तीन अगल-अलग अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के तहत इंफाल पश्चिम के इंफाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, पाटसोई, वांगोई, इम्फाल पूर्व के पोरोम्पैट, हिंगांग, इरिलबंग, थौबल के थौवल, विष्णुपुर के विष्णुपुर, नामबोल और काकचिंग के काकचिंग थाने के अलावा सारे मणिपुर में अफस्पा लागू रहेगा।

नागालैंड राज्य में दिमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिले। कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा-दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस थाने। मोकोकचुंग जिले में मांगकोलेंबा, मोकोकचुंग-1, लॉगयो, तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस थाने। लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना और बोखा जिले में भंडारी, चांमपांग और रालान पुलिस थाने और जुनहेबोटो जिले में घटासी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहूतो, जुनहेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाने में अफस्पा लागू रहेगा।

अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में अफस्पा लागू रहेगा।

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(Udaipur Kiran) / अनूप शर्मा

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