दिल्ली विस्फोट के आरोपित आमिर रशीद अली की एनआईए हिरासत सात दिन बढ़ी

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला के पास विस्फोट मामले के आरोपित आमिर रशीद अली की एनआईए हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज अंजु बजाज चांदना ने एनआईए हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
आज आमिर रशीद अली की एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपित आमिर रशीद अली को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एनआईए ने अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 नवंबर को आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की। एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई।
एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया। वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहने के लिए ले जाया गया। दानिश को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के लिए ओवर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनाना चाहते थे, जबकि उमर कई महीनों से उसका ब्रेनवॉश कर आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार कर रहा था। उमर की यह कोशिश इस साल अप्रैल में उस समय नाकाम हो गई जब दानिश ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को गलत मानने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था।
इससे पहले आरोपित आमिर को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था। मामले में एनआईए की ओर से आमिर की पहली गिरफ्तारी थी। आमिर रशीद अली पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपित उमर को कार लाने में मदद की।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह



