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Thursday, 29 October 2026
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चरस तस्करी के आरोपित दोषी को एक साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना

दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित दोषी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

मुरादाबाद, 19 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला जज सात शैलेंद्र कुमार की अदालत ने चरस की तस्करी के आरोपित को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

थाना मझोला में एसआई सुरेंद्र सिंह ने 11 फरवरी 2025 को मिलन विहार निवासी सोनू के खिलाफ एनडीपीएस अदालत से एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि आरोपित चरस की तस्करी करता है और उससे चरस भी बरामद हुई है।

विशेष लोक अभियोजक वैभवी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एडीजे 7 शैलेंद्र कुमार में चली, जिसमें चरस की तस्करी के आरोपित सोनू को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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