पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिर अहमद डार को 26 दिसंबर तक एनआईए हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार यासिर अहमद डार को 26 दिसंबर तक की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) हिरासत में भेज दिया है।
एनआईए ने डार को गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस की अदालत में पेश किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अंजु बजाज चांदना ने डार को एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया। एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था।
इस मामले में ये नौंवी गिरफ्तारी है। सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं। एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। 18 नवंबर को पटियाला हाउस अदालत ने लालकिला विस्फोट मामले में आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को एनआईए हिरासत में भेजा था। एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की।
एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया। वह अक्टूबर, 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया।
लालकिला के पास 10 नवंबर को हुंडई आई-10 कार में विस्फोट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी



