कोडीन कफ सिरप मामले में दो की याचिका खारिज

प्रयागराज, 15 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोडीन सिरप कांड के दो आरोपितों की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अखिलेश प्रकाश उर्फ सिंटू व आकाश मौर्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका में दोनों आरोपितों ने जौनपुर कोतवाली में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। दोनों को कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपित बनाया गया है। दोनों के विरुद्ध जौनपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज है।याचिका में एफआईआर को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे



