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Wednesday, 28 October 2026
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 रद्द की, 17 जुलाई के भर्ती विज्ञापन में शामिल होंगे 2021 के पद

जयपुर, 28 अगस्त (Kiran News)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का बड़ा फैसला सुनाया है। साथ ही अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वे भर्ती विज्ञापन (3 फरवरी 2021) या 17 जुलाई 2025 को जारी नए विज्ञापन के तहत, 2021 के सभी पदों को नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें।

Rajasthan High Court

पेपर लीक में आरपीएससी सदस्यों की भूमिका
जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने फैसला देते हुए कहा कि भर्ती के पेपर लीक मामले में आरपीएससी के चेयरमैन सहित कई सदस्यों की सक्रिय भूमिका सामने आई है। कोर्ट ने टिप्पणी की— “घर के भेदियों ने ही लंका ढहा दी।” भर्ती की गोपनीयता भंग हो गई जब आरपीएससी के पूर्व सदस्य ने हाथ से लिखित पेपर, प्रिंटिंग प्रेस पहुंचने से पहले ही लीक कर दिया। पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय भी मामले में संलिप्त पाए गए हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने परिचितों के साक्षात्कार को प्रभावित किया, बल्कि साक्षात्कार पैनल में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

राज्य सरकार और समिति की सिफारिश
राज्य सरकार, एजी, उप मंत्रिमंडलीय समिति और एसओजी ने भी पहले ही एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने की सिफारिश की थी। अगर भर्ती रद्द नहीं होती, तो यह प्रदेश की कानून व्यवस्था और चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर सकती थी।

नई भर्ती में शामिल होंगे सभी पद, आयु सीमा में छूट
कोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिए कि 2021 भर्ती के सभी पद नई भर्ती में शामिल करें। 2021 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी आयु पात्रता में छूट और परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने पर भी सकारात्मक विचार किया जाए। साथ ही, आगामी भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर स्वत: संज्ञान, जनहित याचिका के रूप में होगी सुनवाई
कोर्ट ने आरपीएससी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए, इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा है। कोर्ट ने माना कि आयोग की कमियां सिर्फ एसआई भर्ती-2021 तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अन्य भर्तियों में भी यह खामियां सामने आई हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, कई सदस्य खुद ही पेपर लीक में शामिल थे।

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