दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

हमीरपुर, 15 दिसम्बर (Udaipur Kiran) ।उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की विशेष न्यायाधीश (पाँक्सो एक्ट) ने सोमवार कोदुष्कर्म के दोषी को सात साल कीसजा सुनाई है। उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म की घटना हुई थी। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने 17 जून 2017 को आरोपित जगदीश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सुमेरपुर थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक संजय वर्मा ने आरोपित को जेल भेजते हुए मामले की विवेचना कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
डीजीसी ने बताया कि इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाँक्सो एक्ट) कीर्तिमाला नेसोमवार कोकी। प्रभावी पैरवी और तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार न न्यायालय ने आरोपित जगदीश को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।—————-
(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा



