पत्नी पर जानलेवा हमला करने के अभियुक्त पति को सात साल की सजा

जयपुर, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे लहूलुहान करने वाले अभियुक्त पति पदम सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी पंकज बंसल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास किया और उसके चेहरे व माथे पर चाकू से कई वार कर उसे लहूलुहान का गंभीर अपराध किया। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
मामले से जुडे अधिवक्ता सुनील वशिष्ठ ने बताया कि घटना को लेकर मानवेन्द्र सिंह ने एक नवंबर, 2020 को करधनी पुलिस थाने में एक नवंबर 2020 को अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि बीती रात उसकी बहन शिम्पा कंवर पर उसके पति पदम सिंह ने जानलेवा हमला किया है। अभियुक्त ने चाकू और पत्थर की मूसली से उसकी बहर पर कई गंभीर वार किए हैं। जिससे उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर जानलेवा चोट आई है। यह हमला उसकी बहन को जान से मारने के लिए साजिश के तहत किया गया। इसलिए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि वह बेकसूर है और उसे मामले में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran)



