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Thursday, 29 October 2026
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श्योपुरः हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास

जिला न्यायालय श्योपुर

श्योपुर , 22 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला विशेष न्यायालय ने अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की हत्या और उसके परिजनों पर हुए हमले के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए छः आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

घटनाक्रम के अनुसार यह प्रकरण सात वर्ष पूर्व गत 2 मार्च 2018 का है। फरियादी अजय ने श्योपुर जिला अस्पताल में घायल अवस्था में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि वह और उसका भाई दिनेश घर पर थे। उस समय दिनेश के पिता हेमराज, पत्नी बेबी और बच्चा जतिन भी घर पर थे। इसी दौरान रघुवीर मीणा, जगदीश मीणा, भीम मीणा, महावीर मीणा और अन्य आरोपियों ने तलवार, गडासी और लाठियों से परिवार पर अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में हेमराज के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, और दिनेश, बेबी और अन्य परिजन भी घायल हुए थे। इस मामले की शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।

चार वर्ष पहले छः आरोपियों को हुई थी आजीवन कारावास

इस घटना के बाद पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज करते हुए मामले ही गहनता से जांच की गई। जांच के बाद इस प्रकरण में कुल 15 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिनमें से 9 के खिलाफ चालान पेश किया गया। पहले चरण में, 30 दिसंबर 2021 को विशेष न्यायालय ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इन आरोपियों को आजीवन कारावास

प्रकरण में फरार चल रहे छह आरोपियों ने बाद में आत्म समर्पण किया, जिसके बाद उनका अलग से विचारण हुआ। विचारण के बाद सोमवार को विशेष न्यायालय ने आरोपीगण महावीर पुत्र मांगीलाल मीणा, छोटीबाई पत्नी सीताराम भोई, कमलेशबाई पत्नी छप्पन भोई, जसोदा पत्नी बजरंगा भोई, भीम पुत्र मांगीलाल मीणा और जगदीश पुत्र राधेश्याम मीणा को दोषी पाया। और आरोपीगणें को भादंवि की धारा 148 प्रत्येक दोषी को एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 302/149 भादंवि आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 323/149 भादंवि चार मामलों में छह-छह माह का सश्रम कारावास और चार-चार हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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(Udaipur Kiran) / प्रशांत वैष्‍णव

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