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Wednesday, 28 October 2026
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एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण: अपील दाखिल, सुनवाई 8 सितंबर को

जयपुर, 3 सितंबर (Kiran News): एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील दाखिल की है। यह अपील विक्रम पंवार व अन्य की ओर से दायर की गई है, जिस पर खंडपीठ 8 सितंबर को सुनवाई करेगी।

Rajasthan High Court

अपील में अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने तर्क दिया कि एकलपीठ ने अपने आदेश में एक ओर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आरपीएससी को भेजने को कहा है, वहीं दूसरी ओर भर्ती रद्द करने की बात कही है, जो आपस में विरोधाभासी है।

उन्होंने कहा कि एकलपीठ ने अपना निर्णय मुख्य रूप से एसओजी, महाधिवक्ता और राज्य सरकार की पहली रिपोर्ट पर आधारित किया, जबकि राज्य सरकार ने बाद में दूसरी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि भर्ती रद्द करना उचित नहीं है। इस तथ्य पर एकलपीठ ने ध्यान नहीं दिया। अपील में कहा गया कि जब किसी विषय पर राज्य सरकार नई सिफारिश या रिपोर्ट जारी करती है, तो पुरानी रिपोर्ट अप्रभावी हो जाती है।

राज्य सरकार की नवीन सिफारिश के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में दोषियों की पहचान कर उनकी छंटनी संभव है। साथ ही, अपीलार्थी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और परिवीक्षा काल में हैं। एसओजी ने जांच में भी उनके खिलाफ पेपर लीक से जुड़ा कोई सबूत नहीं पाया। ऐसे में एकलपीठ का आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि एकलपीठ ने 14 अगस्त को बहस पूरी करने के बाद 28 अगस्त को आदेश सुनाते हुए भर्ती रद्द करने संबंधी रिपोर्ट आरपीएससी को भेजने के निर्देश दिए थे। साथ ही, इस भर्ती के पदों को 2025 की भर्ती में जोड़ने और अन्य सरकारी सेवा छोड़कर आए चयनित अभ्यर्थियों को पूर्व सेवा में समायोजित करने का निर्देश दिया था।

इसके अलावा, एकलपीठ ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में भेजने का आदेश दिया था। इस याचिका पर खंडपीठ 10 सितंबर को सुनवाई करेगी।

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