गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर यथास्थिति के आदेश

जयपुर, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के सामने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए आयुक्त को कहा है कि वह मौजूदा निर्माण की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवा कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट अदालत में पेश करे। अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, जेडीए आयुक्त और यूडीएच सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश यादव ने अदालत को बताया की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत 14 सितंबर, 2023 को हाईकोर्ट के सामने पार्किंग बनाने के साथ ही गोल्फ क्लब के लिए भूतल सहित एक मंजिला इमारत बनाने का निर्णय लिया गया। निर्णय में माना गया कि पार्किंग के लिए मौजूदा निर्माण को तोडने के बदले यह निर्माण किया जाएगा। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व का निर्माण ही अपने आप में अवैध था। याचिका में कहा गया कि करीब नौ साल पहले राज्य सरकार ने गोल्फ क्लब को यहां निर्माण करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद निर्माण करने पर क्लब के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व के निर्णयों को दरकिनार कर अब यहां निर्माण की अनुमति दी गई है। ऐसे में अवैध निर्माण के बदले वैध निर्माण नहीं किया जा सकता। वहीं रामबाग गोल्फ क्लब की ओर से कहा गया कि जेडीए 14 सितंबर को लिए निर्णय में स्वयं जेडीए की ओर से यह निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में निर्माण को बंद करने का कोई आधार नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निर्माण पर यथा स्थिति के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)



