गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कार्यवाही पर रोक

प्रयागराज, 22 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भदोही के सौरभ सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने सौरभ सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप पत्र और संज्ञान आदेश व सम्मन को चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची प्राथमिकी में नामजद नहीं था। सह अभियुक्त से बयान में उसका नाम सामने आया। जिस केस के आधार पर पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, वह निजी रंजिश में दर्ज कराया गया है।
याची पर लोक व्यवस्था भंग करने का आरोप नहीं है। यह भी कहा गया कि पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। पूरी कार्यवाही दूषित है। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए याची के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे



