लड़की से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, दस हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 19 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-3 भावना गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को 10 साल की लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपित पप्पू को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जनपद संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने हयात नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें महिला ने बताया कि वह अपने पति के साथ पंजाब में मजदूरी करने गई थी। घर में उसकी 10 साल की बेटी और उसके दादा मौजूद थे। 24 मई 2017 को उसकी बेटी खेत पर गई थी। खेत पर पप्पू नाम का युवक मिल गया और आरोपित ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने घर लौटने पर अपने दादा को आपबीती सुनाई थी।
एडीजीसी अभिषेक भटनागर ने बताया कि मामले में आरोपित दोषी पप्पू को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल



