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Friday, 30 October 2026
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छेड़खानी के आरोपित को तीन साल की सजा , दस हजार रूपये जुर्माना

दो आरोपितों को दस-दस साल की सजा

सुलतानपुर, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर मे घर में घुस कर बालिका से छेड़खानी करने वाले को पॉक्सो अधिनियम के विशेष जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दस हजार रूपये अर्थदंड पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि घटना की एफआईआर पीड़िता के पिता ने 12 अप्रैल 2019 को प्राथमिक की दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार उसकी लड़की अकेली थी तभी बलुआ गांव का राजेंद्र निषाद उसके घर में घुस गए। उसनें बालिका के साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया लड़की चिल्लायी तो वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। इस बात की उलाहना देने गया तो आरोपित के पिता फूलचंद्र व माता अमराजी ने उसको भी गाली व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह परीक्षित कराये। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जज ने राजेंद्र को घर मे घुसकर छेड़खानी का दोषी करार दिया जबकि उसके माता-पिता को साक्ष्य के अभाव मे बरी कर दिया। पीड़िता के नाबालिग न साबित न होने पर पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी नहीं पाया गया।

(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्त

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