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Thursday, 29 October 2026
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बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपित को बीस साल की सजा

दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित दोषी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

मुरादाबाद, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मुरादाबाद की विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट-तीन भावना गुप्ता की अदालत ने छह साल पहले चार साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपित दोषी को शनिवार को बीस साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया।

मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र निवासी की ओर से अपने किराएदार सुभाष के खिलाफ 24 फरवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया कि अमरोहा के गजरौला के सुल्तानपुर ठेर का सुभाष उसके मकान में किराएदार के तौर पर रह रहा था। घटना वाले दिन आरेापित किराएदार उसके चार साल के बच्चे को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और कुकर्म किया। बच्चा लहुलूहान हालत में रोता हुआ घर वापस आया। परिवार के लोग उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए और अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसने अपनी आपबीती बताई। तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया।

विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह व एमपी सिंह ने बताया कि इस केस की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट-तीन भावना गुप्ता कोर्ट में चली। मामले में कोर्ट में आठ गवाहों के बयान हुए। जहां अदालत ने साक्ष्य के आधार पर आज सुभाष को बीस साल की सजा सुनाई। अदालत ने पक्षद्रोही के बाद भी आरोपित को दोषी मानते हुए बीस साल की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की आधी रकम पीड़ित परिवार को देने के आदेश भी दिए।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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