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Saturday, 31 October 2026
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गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को 10 वर्ष की कैद

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अदालत ने 10-10 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

औरैया, 2 दिसंबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के बिधूना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम इंदपामऊ में 11 वर्ष पूर्व तिलकोत्सव कार्यक्रम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से किशोरी की मौत के मामले में मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन ने मामले के दोनों दोषियों दीपचंद और नाजिर को गैर इरादतन हत्या के अपराध में 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

सरकारी पक्ष से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि, ग्राम पूर्वा जोरन थाना दिबियापुर निवासी तेज सिंह ने 8 मई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपनी मौसी के बेटे के तिलक समारोह में बहन ऊषा देवी (20) के साथ इंदपामऊ गए थे। रात करीब 10 बजे डीजे के दौरान खुशी में दीपचंद और उसका पड़ोसी नाजिर हर्ष फायरिंग कर रहे थे। अचानक चली गोली बहन ऊषा देवी के कान से होकर निकल गई। हालत गंभीर होने पर उसे हैलट अस्पताल कानपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना पर दोनों के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में विचाराधीन रहा। आज सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कठोर दंड की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने दया की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को 10 वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया।

अदालत ने लगाए अर्थदंड 20 हजार से 10 हजार रुपये मृतका के भाई तेज सिंह को देने का आदेश दिया। दोनों दोषियोंक को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।

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(Udaipur Kiran) कुमार

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