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Wednesday, 28 October 2026
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कॉपीराइट उल्लंघन मामले में एआर रहमान को राहत

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने मशहूर संगीतकार एआर रहमान को राहत दी है। जस्टिस सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने साल 2023 में आई फिल्म पोन्नियनसेलवन-2 के गाने- वीरा राजा वीरा- के संगीत के कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में एआर रहमन और प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टाकिज पर 2 करोड़ का अंतरिम जुर्माना लगाने के सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है।

दरअसल, 25 अप्रैल को उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने फिल्म पोन्नियनसेलवन-2 के गाने -वीरा राजा वीरा- के संगीत के कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में एआर रहमन और प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टाकिज पर दो करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया था। जस्टिस प्रतिभा सिंह की सिंगल बेंच ने ये आदेश जारी किया था।

सिंगल बेंच ने कहा था कि गीत -वीरा राजा वीरा- के सुर और ताल न केवल शिव स्तुति की तरह हैं बल्कि ये कुछ बदलावों के साथ शिव स्तुति ही लगता है। कोर्ट ने कहा था कि एआर रहमान और मद्रास टाकिज ने शुरु में इस गाने का क्रेडिट डागर बंधुओं को नहीं दिया था लेकिन बाद में फिल्म के ऑनलाइन संस्करण में क्रेडिट दिया।

ध्रुपद संगीतकार उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दायर की थी। याचिका में एआर रहमान के खिलाफ फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 में बिना उनको श्रेय दिए उनके संगीत के उपयोग कर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप है। याचिका में कहा गया कि उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा तैयार किए गए संगीत पर उनका कॉपीराइट है। इस किस्म के गायन को डागर वाणी का नाम दिया गया है और ये ध्रुपद गायन का आधार है। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पिता के पुराने गीतों में से एक शिव स्तुति है जिसे साल 1970 में गाया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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