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Wednesday, 28 October 2026
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तहसीलदार घोसी को जमानती वारंट जारी

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तहसीलदार घोसी धर्मेंद्र कुमार पांडेय को जमानती वारंट जारी किया है और सीजेएम मऊ को अगली सुनवाई पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने सत्यव्रत राय शास्त्री की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने तहसीलदार के खिलाफ दाखिल अवमानना मामले में उन्हें नोटिस जारी किया था, जो तहसीलदार कार्यालय में तामील की गई। इसके बावजूद तहसीलदार हाजिर नहीं हुए। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि घोसी तहसील के बड़ागांव स्थित गाटा संख्या 987 राजस्व अभिलेख में पोखरी के रूप में दर्ज है, जिस पर अब्दुल कादिर ने अतिक्रमण कर लिया है।

तहसीलदार घोसी ने 31 अक्टूबर को बेदखली आदेश किया था। इस आदेश का अनुपालन न होने पर अमिला निवासी सत्यव्रत राय शास्त्री ने याचिका दाखिल की, जिसे निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट ने तहसीलदार घोसी को पोखरी पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन न होने पर यह अवमानना याचिका की गई है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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