न्यायालय ने दो लुटेरों को सुनाई सजा

फिरोजाबाद, 16 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को लूट के दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना दक्षिण क्षेत्र में 27 मार्च 2018 को अमित उर्फ ललित पुत्र रणवीर यादव निवासी नगला भाऊ तथा वीरेंद्र पुत्र सुगर सिंह निवासी गुंदाऊ ने दो राहगीरों के साथ लूट को अंजाम दिया था। उन पर फायरिंग भी की थी। बाद में पुलिस ने दोनो को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूट का सामान व नगदी बरामद की। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश डीएए सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। मुकदमे के दौरान अमित व वीरेंद्र ने न्यायालय को जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कम से कम सजा देने की न्यायालय से गुहार की।
न्यायालय ने जुर्म इकबाल के आधार पर दोनों को दोषी माना। न्यायालय ने दोषी अमित को 7 वर्ष, 8 माह, 3 दिन व दोषी वीरेंद्र को 3 वर्ष, 9 माह, 9 दिन की सजा सुनाई है। उन पर ढाई ढाई हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको एक एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़



