
जयपुर, 9 दिसंबर (Udaipur Kiran) . Rajasthan हाईकोर्ट ने साइबर ठगी से जुडे मामले में बैंक, वॉलेट और सेवा प्रदाता तृतीय पक्ष से सूचना लेने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए डीआईजी साइबर क्राइम को दो दिन का समय दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को रखी है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह व अन्य की याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान साइबर क्राइम के डीआईजी विकास शर्मा अदालती आदेश की पालना में हाजिर हुए. अदालत के पूछने पर उन्होंने कहा कि वे बैंक वॉलेट और सेवा प्रदाता तृतीय पक्षकार से सूचना लेने के संबंध में गाइडलाइन की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे. ऐसे में उन्हें समय दिया जाए. इस पर अदालत ने उन्हें दो दिन का समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई 11 दिसंबर को रखी है.
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(Udaipur Kiran)
