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Saturday, 31 October 2026
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श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में त्रुटि,उपभोक्ता आयोग ने मुआवजा देने का दिया आदेश

प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्वी चंपारण,21 दिसंबर (Udaipur Kiran) ।

दुर्घटनाग्रस्त बीमित ट्रक का बीमा दावा अस्वीकृत करने को सेवा में त्रुटि मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को परिवादी को बीमित राशि के भुगतान का आदेश दिया है।

आयोग ने कंपनी को 2,29,696 रुपये बीमा राशि के साथ शारीरिक व मानसिक क्षति तथा वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने का निर्देश दिया है। साथ ही, देय राशि पर भुगतान तक 7 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देना होगा।

मामले में चकिया थाना क्षेत्र के मठ गरीब पकड़ी हरनाथ निवासी शर्मानंद राय ने 13 जून 2023 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया कि उनका ट्रक (बीआर06जी-9646) बाढ़ जिले के बेलछी थाना क्षेत्र में 20 नवंबर 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें खलासी की दबने से मौत हो गई थी।

घटना के समय ट्रक का वैध बीमा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से था, जिसकी बीमित अवधि 22 फरवरी 2026 तक प्रभावी थी। परिवादी के अनुसार, दुर्घटना के बाद उन्होंने बीमा कंपनी को सभी आवश्यक वैधानिक कागजात एवं मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध करा दीं, इसके बावजूद बीमा कंपनी ने बिना उचित कारण बताए दावा खारिज कर दिया।

इससे आहत होकर परिवादी को उपभोक्ता आयोग की शरण लेनी पड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्रा एवं सदस्य संजीव कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद बीमा कंपनी को सेवा में दोषी पाते हुए उक्त आदेश पारित किया। निर्णय के बाद परिवादी ने कहा कि न्याय मिलने में देर जरूर हुई, लेकिन अंततः उसे न्याय प्राप्त हुआ।

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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार

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