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Sunday, 1 November 2026
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आनंदपुर ट्रस्ट की 123 एकड़ भूमि की बिक्री पर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने रोक लगाई

जिला अधिकारी अनुज सिंह।

मुरादाबाद, 02 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । जिला प्रशासन ने ठिरियादान किसरौल और आनंदपुर स्थित ट्रस्ट की विवादित जमीन के मामले में नोटिस जारी होने से 140 लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। दोनों मामलों की सुनवाई एडीएम प्रशासन की कोर्ट में होगी। मंगलवार को आनंदपुर ट्रस्ट की 123 एकड़ भूमि की बिक्री पर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने रोक लगा दी है।

वहीं अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीता गौतम ने इस मामले में वाद दायर कर 72 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। जिला प्रशासन की जांच में आया है कि इस मामले में सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया गया है। इसी प्रकार तिरियादान किसरील स्थित ट्रस्ट की जमीन को बगैर अनुमति लिए बेचा गया है। इस मामले में तहसील सदर के अधिकारियों से प्राथमिक जांच कराई गई। जांच में आया कि ट्रस्ट की इस जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेचा गया है। करोड़ों रुपये का वारा न्यारा किया गया है। खरीद बिक्री से पहले डीएम से अनुमति भी नहीं ली गई। जमीन बेचने का उद्देश्य भी गलत पाया गया है। खरीद बिक्री में जमीन का उपयोग भी बदल दिया गया है। इस मामले में डीएम ने एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने सीलिंग एक्ट के उल्लंघन के आरोप में अपने कोर्ट में सुनवाई के लिए वाद दायर किया है।

एडीएम प्रशासन ने ट्रस्ट के प्रबंधक सहित खरीद बिक्री करने वाले 123 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस मिलने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इधर जिला प्रशासन का कहना है कि जवाब नहीं देने पर जमीन सीलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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