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Thursday, 29 October 2026
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जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत के 13 मामलों की सुनवाई कर किया समाधान

जिला पदाधिकारी के द्वारा लोक शिकायत के 13 मामलों की सुनवाई करते हुए किया समाधान

पटना, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी सारण वैभव श्रीवास्तव के द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गई और शिकायत का निवारण किया गया।

जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत के कुल 13 मामलों की सुनवाई की, जिसमें 5 मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया तथा शेष 8 मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

सुनवाई के दौरान परसा अंचल के जालंधर साह से प्राप्त एक परिवाद के मामले में आदेश देने के उपरांत भी काफी दिन बीत जाने के बावजूद संदर्भित स्थल से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अंचलाधिकारी, परसा से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया तथा उन्हें अगली सुनवाई से पूर्व अविलंब अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।

उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।

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(Udaipur Kiran) / सुरभित दत्त

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